मुजफ्फरपुर, जनवरी 31 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा के मीरापुर पैक्स के किराये के गोदाम से तीन वर्ष पहले 35 क्विंटल धान चोरी के मामले में कोर्ट के समक्ष पुलिस पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। मामले के ट्रायल के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) मणिशंकर मणि ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित सकरा थाने के मीरापुर गांव के रविरंजन कुमार उर्फ रोशन कुमार को शुक्रवार को बरी कर दिया। इस मामले में वह पिछले वर्ष 11 मार्च से जेल में था। कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पैक्स अध्यक्ष ने कराई थी एफआईआर : मीरापुर पैक्स के अध्यक्ष अनिल कुमार ने 29 जनवरी 2023 को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि खरीफ मौसम 2022-2023 में उनके पैक्स से 2165 क्विंटल धान खरीदा गया था, जिसे किराये के गोदाम में रखा गया था। 28 जनवरी 2023 की रात ...
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