रायपुर, नवम्बर 2 -- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आठ गांवों में धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक संबंधी होर्डिंग को हटाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, ये होर्डिंग प्रलोभन या धोखाधड़ी के जरिये धर्मांतरण को रोकने के लिए लगाए गए थे और इन्हें असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता।सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए लगाए होर्डिंग मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने जारी आदेश में कहा कि संबंधित ग्राम सभाओं ने होर्डिंग जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं को निवारण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था।पुलिस से मांगें सुरक्षा खंडपीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को आशंका है कि उन्हें अपने गांवों म...