नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान धर्मांतरण निरोधक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर राज्य और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि हमने विधायी क्षमता के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं का मुद्दा भी उठाया है। पीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दों को उठाने वाली याचिकाएं शीर्ष अदालत में विचाराधीन हैं। धवन ने कहा कि हमने बिल्कुल अलग सवाल उठाया है। जस्टिस नाथ ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे और दूसरे पक्ष को बुलाएंगे और फिर आपकी बात सुनेंगे। पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई चार हफ्ते बाद के लिए निर्धारित कर दी। पीठ ने ...