नई दिल्ली, जुलाई 16 -- धर्मांतरण रोधी कानून में पिछले साल किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में 2024 में संशोधित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। साथ ही, मामले की सुनवाई पहले से लंबित इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ करने का निर्देश दिया है। पीठ ने लखनऊ निवासी व शिक्षाविद रूप रेखा वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में धर्मांतरण रोधी कानून में 2024 में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदे...