नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में बनाए गए धर्मांतरण रोधी कानूनों पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कानूनों पर रोक से संबंधित अंतरिम याचिका अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायधीश ने कहा कि यह संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पीठ ने 16 सितंबर को राज्यों से इन याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। नोटिस जारी करते समय मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्प...