नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- बेलथांगडी की एक अदालत ने पिछले दो दशकों में धर्मस्थल में कई लोगों की हत्या, बलात्कार किए जाने और शवों को दफनाने का आरोप लगाने वाले सी. एन. चिन्नैया की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। शिवमोगा जेल में न्यायिक हिरासत में बंद चिन्नैया को आज अदालत में पेश किया गया। चिन्नैया 'खराब स्वास्थ्य और 'पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर जमानत मांगी थी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता पर विचार करने के बाद याचिका खारिज कर दी। धर्मस्थल मामले से जुड़े आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 23 अगस्त को चिन्नैया को गिरफ्तार किया था। दिलचस्प बात यह है कि चिन्नैया के दावे के आधार पर ही धर्मस्थल में कथित अनियमितताओं की जांच की गई थी।

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