नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के उस हालिया आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा, जिसमें 'धर्मस्थल सामूहिक कब्र' मामले की रिपोर्टिंग पर लगे मीडिया प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने एक अगस्त को बेंगलुरु दीवानी अदालत द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें धर्मस्थल मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक वकील ने कहा कि करीब 8,000 यूट्यूब चैनल धर्मस्थल मंदिर के खिलाफ अपमानजनक तथ्य प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। धर्मस्थल मंदिर निकाय के सचिव हर्षेन्द्र कुमार डी. ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मंदिर का प्रबंधन करने वाले परिवार को निशाना बनाने वाले अपमानज...