मऊ, मार्च 19 -- मऊ, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड और निर्माण खंड के टेंडरों को को डरा-धमका कर टेंडर डालने से रोकने और रंगदारी मांगने समेत धमकी देने के मामले में नामजद दो अधिवक्ताओं समेत चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी मुहल्ला निवासी जयप्रकाश सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बहरीपुर गांव निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह, कटरा बढुआ गोदाम निवासी राजीव कुमार सिंह और शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मुहल्ला निवासी अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह और निजामुद्दीनपुरा मुहल्ला निवासी अशोक राय को नामजद किया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था...