प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 2 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पांक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए सांगीपुर के मेवालाल को एक माह 15 दिन के साधारण कारावास से दंडित किया है। अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। वादिनी मुकदमा के अनुसार 25 अगस्त 2015 रात करीब 12 बजे थाना सांगीपुर की मोनी, कलावती, जगरानी, अजय गौतम व मेवालाल एक राय साजिश करके उसकी नाबालिग लड़की उम्र 15 साल को बहला-फुसला कर अपहरण करके अजय गौतम व मोनी के साथ भगाया। वादिनी की लड़की सुबह घर नहीं आई तो आरोपियों से जानकारी लेने पर कलावती, जगरानी व मेवालाल ने धमकी दी। विवेचक की ओर से विवेचना के बाद अजय गौतम मेवालाल व मोनी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय की ओर से ...