नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि रसायन निर्माता धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के ट्रेडमार्क के किए जा रहे अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने धानुका एग्रीटेक द्वारा एग्रीम होलसेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर याचिका पर 29 जनवरी तक यह अंतरिम रोक लगाई है। याचिका में ट्रेडमार्क उल्लंघन, पासिंग ऑफ और अनुचित प्रतिस्पर्धा से रोकने के लिए स्थायी रोक की मांग की गई थी। पीठ ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के नाम से ई-कॉमर्स के माध्यम से उत्पाद बेच रहे थे, जबकि उनके पास वैध लाइसेंस नहीं था। ऐसे में धनुका ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाना जरूरी है।

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