नई दिल्ली, मई 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन की टेक्नोलाजी कंपनी वीवो मोबाइल कम्यूनिकेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शेन वेई, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) चेन यू फेन और वीवो मोबाइल इंडिया के सीईओ झियांग चेन को 20,241 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में समन जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत ने कहा कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए उचित आधार मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि तीनों शीर्ष अधिकारियों ने कंपनियों के जाल खड़ा करने में फंड की व्यवस्था करने और अपराध की आय को भारत से बाहर भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। अदालत ने पूरक अभियोजन शिकायत के अनुसार धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन के तहत आरोपिय...