नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अभय कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी चांदनी श्रीवास्तव और उनके मित्र दंपती भूषण लाल बजाज और अनीता बजाज को धनशोधन से जुड़े मामले के तहत दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने चारों आरोपियों को धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा तीन और धारा चार के तहत दोषी माना। सजा जल्द ही सुनाई जा सकती है। यह मामला 2010 में नाल्को की ओर से ओडिशा के अंगुल स्थित उसके कैप्टिव पावर प्लांट के लिए दो लाख टन वाश कोल की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि श्रीवास्तव ने टेंडर में अनियमितताओं के बदले रिश्वत ली थी। यह रिश्वत उनके मित्र और पूर्व एनटीपीसी सहयोगी भूष...
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