नई दिल्ली, मार्च 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में धनशोधन मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। हुसैन सांप्रदायिक दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मामले में आरोपी हैं, इसलिए वह अभी जेल में ही रहेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने कहा कि वह चार साल से अधिक समय से जेल में है। जबकि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा चार के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है। अदालत ने कहा कि आरोपी को जिन आरोपों के तहत हिरासत में रखा गया है, उनमें अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही काट चुका है, इसलिए वह जमानत का हकदार माना जाता है। इसके चलते हुसैन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की गारंटी पर जमानत दी। बता दें कि दिल्ली पुलिस न...