नई दिल्ली, जुलाई 26 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने निवेशकों से 48 हजार करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी व्यवसायी हरसतिंदर पाल सिंह हेयर की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद हेयर पीएसीएल से जुड़े मामले में एक आरोपी हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज एक संबंधित मामले में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। विशेष जज जगदीश कुमार की अदालत ने हेयर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए धनशोधन मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हेयर के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 48 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं।

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