नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। साकेत जिला अदालत ने हरियाणा के कारोबारी वेद पाल तंवर को हरियाणा में गैर-कानूनी माइनिंग से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दे दी है। तंवर को 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने यह राहत हरियाणा में वर्ष 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी के बंद होने पर दी है। इसी पर ईडी का केस आधारित था। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास किए गए ऑर्डर को रद्द कर चुका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने वेद पाल तंवर को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के दो जमानतियों के आधार पर जमानत दी है।

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