नई दिल्ली, जुलाई 25 -- - ईडी की शिकायत को भी अदालत ने किया खारिज नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने व्यवसायी रतुल पुरी, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य 11 आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का मामला खारिज कर दिया है। यह फैसला सीबीआई की ओर से दर्ज मुख्य आपराधिक मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद आया है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें मोजर बेयर, रतुल पुरी, राजीव अग्रवाल, राजीव सक्सेना, शिवानी सक्सेना, अजीत सिंह बब्बर और विभिन्न कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों और स्थापित विधिक सिद्धांतों के आधार पर पीएमएलए की धारा तीन के साथ पठित धारा 70 और दंडनीय धारा चार के तहत अपराध की स्थिति नहीं बनती। इसलिए इस शिकायत को ...