रांची, अक्टूबर 6 -- रांची। विशेष संवाददाता धनबाद में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीसीसीएल, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया गया कि बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के क्षेत्रों का रखरखाव भी नगर निगम को ही करना पड़ता है। लेकिन बीसीसीएल से आवश्यक फंड नहीं मिलने के कारण रखरखाव और सफाई कार्यों में कठिनाई होती है। निगम की ओर से कहा गया कि फंड की कमी के चलते प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कई उपाय प्रभावी ढंग से लागू नहीं ह...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.