रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवाददाता। धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण और पेड़ कटाई के खिलाफ ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार, धनबाद नगर निगम और बीसीसीएल को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, पेड़ कटाई के मामले में बीसीसीएल को चार सप्ताह में विस्तृत जवाब देने को कहा गया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, उनकी देखरेख और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि क्या पेड़ लगाने के बाद सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है या उनकी नियमित सिंचाई और संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। प्रार्थी की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पेड़ लगाने को लेकर ज...