रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। धनबाद-बोकारो हाईवे पर अवैध रूप से कोयला ढुलाई, डिवाइडर तोड़ने और स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त होने से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में बीसीसीएल और राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। सुनवाई के दौरान बीसीसीएल ने अदालत को बताया कि संबंधित स्थल पर 26 मार्च तक अंडरपास पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट और बिजली के पोल को पुनः दुरुस्त कर दिया गया है। कंपनी ने अदालत से कहा कि याचिका में की गई मांगों का पालन कर दिया गया है, इसलिए अब इस मामले में आगे सुनवाई की आ...
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