नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय सिंह शेखावत की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपी विषेक और आर्यन को 50 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड के साथ इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता व गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। अदालत ने माना कि पीड़ित गवाह अनिल के बयान की संभावना कम है। ऐसे में आरोपियों को जेल में रखने का कोई लाभ नहीं है। आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील रवि दराल ने कहा कि आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है। वे दोनों गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में...