नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देते हुए पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को अब दो हफ्ते बाद आने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इससे पहले उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट से गुजारिश की कि याचिकाकर्ता की आजीविका मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार करने से ही चलती है,और इसके लिए उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए जब्त पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया जाय। चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पिछले आदेश के अनुसार अंडरटेकिंग भी दाखिल की है। दरअसल, चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया के आजीविका प्रभावित होने का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ...
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