बागपत, फरवरी 15 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने जागोस गांव में हुई ब्रह्मसिंह की हत्या के मामले में दो हत्यारोपियों पर दोषसिद्ध कर दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारिख नियत की गई है। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि छपरौली के जागौस गांव में 11 मार्च को किसान ब्रह्मसिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमे मृतक के भतीजे निखिल ने गांव के ही विक्की उर्फ ईश्वर और सौरभ उर्फ शेरू को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त तमंचा ओर कारतूस बरामद किए थे। पूछताछ में आरोपियों ने गाली गलौज करने पर ब्रह्मसिंह की हत्या करने की बात कहीं थी। पुलिस ने तभी दोनों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने दोनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिय...