बलिया, जून 25 -- बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि जिले के सभी जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं से कोई भी व्यक्ति 15 जून से 30 जुलाई तक प्रजननशील मछलियों को न तो पकड़ेगा और न ही नष्ट करेगा और न ही बेचेगा, जब तक कि उसके पास मत्स्य विभाग बलिया उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वैध लाइसेंस न हो। श्रेणी एक से चार तक के सभी जलाशयों तथा श्रेणी पां के ऐसे जलाशयों जो बहते जल स्रोतों (नदियां नहरों) से जुड़े हैं उन जलाशयों में एक से 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका (2 से 10 इंच) आकार की मछलियों को न तो पकड़ेगा, नहीं बेचेगा और नष्ट करेगा। आदेशों के उल्लंघन करते पाए जाने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी।

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