गोरखपुर, फरवरी 23 -- गोरखपुर, हिटी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में जल्द ही दो से चार भूखण्डों को जोड़कर मकान या कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। ऐसा मकान बनाने के लिए समेकित प्लॉट के कुल क्षेत्रफल के सर्किल रेट का 01 फीसदी शुल्क देना होगा। व्यावसायिक भवन के लिए कुल क्षेत्रफल के सर्किल रेट का 03 फीसदी शुल्क देना होगा। कार्यालय या अन्य उपयोग के भूखण्ड पर कुल क्षेत्रफल के सर्किल रेट का 02 फीसदी देना होगा। उसके बाद प्राधिकरण एक ही मानचित्र स्वीकृत कर देगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए तैयार प्रस्ताव गुरुवार को 127वीं बोर्ड बैठक रखा था लेकिन पुन: विचार कर 128वीं बोर्ड बैठक में लाए जाने का निर्णय हुआ। आगामी बोर्ड बैठक में लखनऊ, मेरठ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर एक से अधिक भूखण्डों को मिला कर आमेलन अनुमन्य करने के लिए बोर्ड से स्वीकृत करा उपविधि मे...