रुद्रपुर, जनवरी 16 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में 2 से अधिक शस्त्र और शस्त्र लाइसेंस रखने वालों एक सप्ताह की भीतर शस्त्र लाइसेंस जमा कराना होगा। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कैंप कार्यालय में बैठक लेते पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में लाइसेंस धारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आयुध नियम-2019 के संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता हैं। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर समाचार पत्रों में शस्त्र/शस्त्र लाइसेंस जमा कराए जाने के लिए प्रकाशन भी कराया गया है। साथ ही 2 से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को नोटिस भी दिए गए थे। इसके बावजूद ऐसे शस्त्रधारकों ने अपने दो से अधिक शस्त्र /शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कराये जाने के संबंध में कोई भी कार्र...