संतकबीरनगर, जुलाई 4 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गोबध के अलग-अलग दो मामलों में दो सगे भाईयों समेत तीन आरोपियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी शमशेर बंजारा तथा जौहर व लल्लू पर दो भिन्न-भिन्न मामलों में तीन हजार तीन सौ पचास रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को दो दिन व एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । अभियोजन अधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि एक प्रकरण में वर्ष 2005 तथा दूसरे में वर्ष 2006 मेंहदावल थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी शमशेर बंजारा पुत्र टिकोरी बंजारा ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा तथा जौहर व लल्लू पुत्रगण बहिरा उर्फ सुभानी ग्राम अर्जी थाना ख...