मऊ, मई 31 -- मऊ। 15 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में दो सगे भाइयों समेत आरोपियों की मां को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी सिंह ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। दोषसिद्ध दोनों सगे भाइयों और उनकी मां को गंभीर चोंट पहुंचाने के आरोप में एक-एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामले की प्राथमिकी मधुबन थाना क्षेत्र के चौहानगढ़ निवासी बिरजू राजभर ने मधुबन थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि 29 जून 2010 को गांव के निवासी आरोपी चंद्रशेखर नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर पचास हजार ले लिए थे और कंपनी का फर्जी कागज पकड़ा दिए थे। अगले छह माह बाद प्रत्येक महीने चार हजार रुपये मिलने की बात कहे थे, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी न ही पैसा वापस किए और न ही नौकरी म...