पीलीभीत, अगस्त 27 -- पीलीभीत। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले मे दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/डब्ल्यूपी) छांगुर राम ने 26 हजार रुपये जुर्माना समेत 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि 17 फरवरी 2014 को गांव निवासी महिला अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। उसका पति बाहर गया हुआ था। रात्रि करीब 12 बजे गांव के ही संतराम पुत्र रामचंद्र, गिरजाशंकर व गुणानंद पुत्रगण भगवानदास उसके घर में घुस आए और बंदूक दिखाकर तीनों ने बारी-बारी दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला के जेवरात लूट लिए। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों के आ जाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सुबह पीड़िता ने थाना बीसलपु...
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