बलिया, मार्च 30 -- बलिया। मारपीट के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन) हरिश्चंद्र की न्यायालय ने दो सगे भाईयों समेत तीन को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा शनिवार को सुनायी। कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। उसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त दो माह का कैद भुगतना होगा। रसड़ा थाना क्षेत्र के सबलपुर सिलहटा निवासी आरोपी साहब व रविन्द्र के अलावा त्रिलोकी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनायी है।
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