संतकबीरनगर, सितम्बर 21 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के चार आरोपियों को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी जवाहिर, चन्द्रिका, खुशियाल व रामफेर उर्फ रामलौट प्रत्येक पर विभिन्न धाराओं में तीन-तीन हजार रुपए कुल 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला वर्ष 2002 का है। प्रकरण में वादिनी बिन्दू पत्नी श्री प्रसाद ग्राम औरही थाना मेंहदावल ने थाने में मारपीट का अभियोग पंजीकृत कराया था। वादिनी ने जवाहिर व चन्द्रिका पुत्रगण टीमल, खुशियाल पुत्र राजराम व रामफेर उर्फ रामलौट पुत्र...
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