बागपत, जुलाई 1 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीरु शर्मा ने लुहारा गांव के दो सगे भाइयों की गर्दन काटकर हत्या करने वाले माफिया अमरपाल लुहारा उर्फ कालू समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। वहीं, इस दोहरे हत्याकांड़ के एक आरोपी नीटू निवासी सरूरपुर खुर्द जिला मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया गया था। चार हत्यारोपियों की सुनवाई के दौरान मौत भी हो चुकी हैं। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा और एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के लुहारा गांव निवासी तिरसपाल ने 17 जुलाई 2015 को छपरौली थाने में अपने भाई पप्पू और विकास की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तिरसपाल ने बताया कि उसके दोनों भाई 15 जुलाई...
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