बागपत, जून 26 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीरु शर्मा ने लुहारा गांव के दो सगे भाइयों की गर्दन काटकर हत्या करने वाले प्रदेश स्तरीय माफिया अमरपाल लुहारा उर्फ कालू समेत चार आरोपियों पर दोषसिद्ध किया। वहीं, हत्यारोपी नीटू निवासी सरूरपुर खुर्द जिला मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। इसमें चार हत्यारोपियों की मौत हो चुकी हैं। अब सजा पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख नियत की गई हैं। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के लुहारा गांव निवासी तिरसपाल ने 17 जुलाई 2015 को छपरौली थाने में अपने भाई पप्पू और विकास की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तिरसपाल ने बताया कि उसके दोनों भाई 15 जुलाई से लापता है, जिनकी गुमशुदगी छपरौली थाने में दर्ज कराई गई थी। 17 जुलाई को बदरखा गांव के यमुना घाट पर गर्दन कटे दो युवकों...