गाजीपुर, सितम्बर 23 -- गाजीपुर, संवाददाता। दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला छह माह 19 दिन में 27 तारीखों की सुनवाई के बाद दिया। अभियोजन के अनुसार थाना बहरियाबाद के एक गांव निवासी ने तहरीर दी। कहा कि चार सितम्बर 2024 को रात्रि 11 बजे उसके ही गांव के बबलू राम और चन्द्रशेखर उसकी दोनों नाबालिग पुत्रियों के साथ अक्सर दुष्कर्म करते थे। उसी नियत से मेरी लड़कियों को गांव के ही पोखरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। दोनों ने घर आकर आप बीती बताई। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और ...
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