लखीसराय, अप्रैल 12 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि व्यवहार न्यायालय कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट संख्या एक लखीसराय के जज नरेन्द्र कुमार ने शुक्रवार को बड़हिया थाना कांड संख्या 58/17 धारा 30ए बिहार उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत अभियुक्त बेगुसराय जिला के नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवारा निवासी सुरेश सिंह के पुत्र चुनचुन सिंह एवं धनश्याम मिश्रा के पुत्र शंभु कुमार मिश्रा को पांच साल सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना का रकम नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगी। जबकि उसी मामले में संजय कुमार उर्फ संजय लाल पिता पशुपति लाल साकिन महेशवारा को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया। लोक अभियोजक सह स्पेशल पीपी रामानंद ठाकुर ने बताया कि 15 मार्च 2017 की सुबह में बड़हिय...