हिन्दुस्तान ब्यूरो, अगस्त 5 -- बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस दौरान एक ही मतदाता के दो वोटर आईडी (EPIC) के मामले सामने आए हैं। जबकि दो आधार या दो पैन नंबर रखने की तरह ही, दो मतदाता पहचान पत्र (EPIC) रखना भी गैरकानूनी है। दो वोटर आईडी रखने पर जुर्माना एवं जेल की सजा हो सकती है। साथ ही मतदाता को वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी दो वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की लगातार निगरानी की जा रही है और हर शिकायत या गलत सूचना पर फैक्ट चेक किया जा रहा है। राज्य में एसआईआर के तहत पहले चरण में गणना फॉर्म का वितरण एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी ...