फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 12 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने निष्पक्ष विवेचना न किए जाने पर दो विवेचनाधिकारियों राकेश कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव गृह को लिखने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2009 में फर्रुखाबाद कोतवाली में हत्या के एक मुकदमे में अदालत की ओर से जनपद हरदोई के हरपालपुर थाना अंतर्गत शिछणापुर गांव निवासी सत्यभान को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने प्रकरण मे पाया कि विवेचना में साक्ष्य विधि अनुसार संकलित होना चाहिए था मगर विवेचक ने इसे संकलित नही किया। जिसका लाभ दोषी को प्राप्त होना प्रती तहो रहा है। स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकरण मे विवेचक राकेश कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह ने विधि अनुसार और निष्पक्ष विवेचना नही की है।

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