अररिया, जनवरी 14 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल में दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायममंडल अररिया के एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी ने 01 आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अलग से तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 333/2024 में दिया गया है। सजा पाने वाला 35 वर्षीय युवक नदीम अख्तर अररिया थाना क्षेत्र के सिसौना निवासी है। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी राजानंद पासवान ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य है कि जब पीड़िता आरोपी के एडीबी चौक स्थित एक कंप्यूटर की दुकान पर गईं थी तो आरोपी ने उसके मोबाइल से उसका डॉक्यूमेंट मोबाइल से निकालने के दौरान ...
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