कौशाम्बी, जुलाई 23 -- मंझनपुर, संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम अन्तर्गत कुल दो लोगों को जिला बदर करने का आदेश बुधवार को दिया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मच गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को जिन लोगों को जिलाबदर किया है उसमें मोहब्बतपुर पइंसा थाने के रमसहाईपुर निवासी राज कुमार पांडेय उर्फ रज्जन पुत्र स्व. रामभवन व महेवाघाट थाने के ढेरहा निवासी पवन निषाद पुत्र रामकृपाल निषाद शामिल हैं। दोनो को छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है। इसी तरह भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत इन्द्रजीत मिश्र उर्फ पप्पू पुत्र स्व. केशन लाल निवासी ग्राम लौंगावा थाना महेवाघाट का रायफल लाइसेंस निरस्त किया गया। डीएम द्वारा की गई कार्...