बुलंदशहर, मई 30 -- न्यायालय सीजे जेडी एफटीसी-02 की न्यायाधीश अराधना सिंह ने करीब 9 साल पहले सिकंदराबाद क्षेत्र में तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर दो लोगों को घायल करने के मामले में अभियुक्त चालक को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 1100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजक अखिलेश कुमार ने बताया कि 29 अक्तूबर 2016 को सिकंदराबाद कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके अनुसार बदायूं के थाना उधेती के गांव कनगमा निवासी नरेंद्र पुत्र केहरी द्वारा अपनी गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर दो लोगों को घायल कर दिया था। 1 दिसंबर 2016 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित...