अलीगढ़, जनवरी 31 -- फोटो.. -अस्पताल, आटोमोबाइल, बैंक्वेट हाल, मैरिज होम, मोबाइल विक्रेता नहीं दे रहे सूचना -आयकर विभाग ने कहा एसएफटी 13 के तहत आयकर विभाग को सूचना दें -जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग ऐसे ट्रेडों के खिलाफ करेगा कार्रवाई अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता दो लाख से अधिक कारोबार या फिर दो लाख रुपये नगद एक मुश्त लेन देन करने वालों को आयकर विभाग को सूचना देनी होगी। आयकर विभाग की मानें तो अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, ऑटोमोबाइल, मैरिज होम, मोबाइल विक्रेता, कैटर्स, ठेकेदार समेत अन्य ट्रेड में दो लाख से अधिक का नगद लेन देन हो रहा है, लेकिन इसकी सूचनाएं आयकर विभाग के पास नहीं आ रही है। सूचना नहीं देने पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा। मैरिस रोड आयकर भवन के सभागार में आयकर निदेशक आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड आरके गुप्ता, अपर निदेश...
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