संतकबीरनगर, जुलाई 10 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मोबाइल पोर्ट करके रुपया हड़प लेने के तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपियों इन्द्रेश निषाद, अमन व अनूप उर्फ अभिषेक पर एक स्टाम्प विक्रेता को विश्वास में लेकर उसका मोबाइल नम्बर पोर्ट करके खाते से दो लाख पांच हजार रुपए हड़प लेने का आरोप है। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में बोस चन्द्र पुत्र सुन्दर प्रसाद निवासी पुरानी तहसील थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि वह रजिस्ट्री आफिस पर स्टाम्प बेचने का काम करता है। उसकी दुकान पर लगभग एक माह से इन्द्रेश निषाद पुत्र रामप्रीत ग्राम चकदही, अमन पुत्र विजय नाथ...