भदोही, नवम्बर 28 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता हर्ष आलोक मिश्रा बनाम सलमान खां वाद में फैसला सुनाया। विपक्षी से दो माह के अंदर 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति तथा प्राप्त धनराशि 50,872 रुपये उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया। आयोग के स्वतंत्र रावत ने बताया कि धर्मा कोल्डस्टोरेज एंड आइस फैक्टरी में खराबी आने पर उसकी मरम्मत एवं सेवा के लिए विपक्षी को निर्धारित भुगतान किया था। लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो सामान की मरम्मत की गई और न ही उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान। इससे क्षुब्ध होकर परिवादी ने आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत पाया कि विपक्षी द्वारा उपभोक्ता को संतोषजनक सेवा नहीं प्रदान की गई। जिससे आर्थिक हानि हुई। आयोग ने आदेश दि...