औरंगाबाद, नवम्बर 20 -- मारपीट मामले में विधि विरूद्ध किशोर को पौथू पीएसची में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने पौथू थाना कांड संख्या-87/25 में सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया साथ ही नाम, पता उजागर नहीं करने को कहा गया। सेवा अवधि में विधि विरूद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से संबंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय में किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद में प्रस्तुत करने को कहा गया। पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विधि विरूद्ध किशोर पर आरोप था कि जमीन विवाद में ग्राम कचहरी के सदस्य दुधेश्वर साव और वार्ड सदस्य के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था। ----------------------------------------- शराब तस्करी के आरोपित को ...