मुजफ्फरपुर, जनवरी 23 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र : कोर्ट ने अहियापुर थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट डिलीवरी ऑफिस में दो लाख दस हजार रुपये की लूट व एटीएम फ्रॉड के मामले में जांच अधिकारी (आईओ) का वेतन रोकने का आदेश दिया है। आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईओ से केस डायरी व आपराधिक रिकार्ड मांगा था, लेकिन रिकार्ड पेश नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के न्यायाधीश दीपक कुमार ने गुरुवार को आईओ का वेतन बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश को एसएसपी के माध्यम से तामिला कराने का भी निर्देश दिया है। केस डायरी और आपराधिक रिकार्ड नहीं सौंपने के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई रुकी हुई है। पहला मामला : अहियापुर में 25 जनवरी 2023 की रात फ्लिपकार्ट डिलीवरी ऑफिस से हथियार बंद युवकों ने 2,...