प्रयागराज, नवम्बर 13 -- पुलिस अधिकारियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि यूपी पुलिस का कोई अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो उसे पुलिस अधिनियम 1961 के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के विनियम 505 के तहत अनिवार्य दो महीने का नोटिस विभाग को देना होगा। इस प्रावधान का पालन न करने पर इस्तीफा दोषपूर्ण हो जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने दिया है। याची अजीत सिंह को 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सबइंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उसने दिल्ली पुलिस में पुनः शामिल होने के लिए चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्ति का अनुरोध किया। उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और प्रशिक्षण अवधि व्यय की वसूली शुरू कर दी गई। इसके बाद य...
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