मथुरा, मई 24 -- रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम बरारी में हुई दो सगे भाईयों की की गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे षष्टम् नीलम ढाका ने चार लोगों को 15-15 वर्ष के कारावास और 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। दोनों की मौत इलाज के दौरान हुई थी। झगड़े की वजह गोवर्धन पूजा पर पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और एक नबालिग की पत्रावली पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेंन्द्र भारद्वाज द्वारा की गई। थाना रिफाइनरी के गांव बरारी में 12 नवंबर 2015 की सायं गोवर्धन पूजा वाले दिन गांव में कुछ लोग पटाखे चला रहे थे। इसी बीच एक पटाखा बच्चू पुत्र छत्रपाल के घर में चला गया। छत्रपाल ने इसका विरोध पटाखा चलाने वालों से किया तो उन्होंने छत्र...