बुलंदशहर, नवम्बर 3 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2021 में छतारी क्षेत्र में दो भाईयों पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्त भाईयों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 3 जुलाई 2021 को थाना छतारी क्षेत्र के गांव नगलिया में गाली देने से मना करने पर मुकेश की गर्दन पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। घायल मुकेश के भाई रामकिशन ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उसे भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित रामकिशन पुत्र राजवीर निवासी गांव नगलिया ने थाना छतारी में आरोपी दर्शन और कृष्ण पुत्र महीपाल को नामजद करते हुए रिपोर्ट...