अलीगढ़, दिसम्बर 17 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट क्षेत्र में दो साल पहले बहनों से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार अष्टम की अदालत ने दो लोगों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि देहलीगेट क्षेत्र के एक इलाके की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना 30 जुलाई 2023 को दोपहर साढ़े तीन बजे की है। उनका नाबालिग बेटी अपनी बहन को पढ़ा रही थी, तभी मोहल्ले का सोनू अपने दो साथियों के साथ घर में घुस आया। मुल्जिमों ने दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर धमकी देते हुए मां के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने सोनू, शाहरुख व अहसान उर्फ नट...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.