मुरादाबाद, नवम्बर 14 -- मैनाठेर में दो बहनों से छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट में दोषी को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मैनाठेर थाने के संदलपुर निवासी राजकुमार के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था। तहरीर में कहा गया था कि 15 अक्तूबर, 2020 को उसकी दो बेटियां खेत पर काम कर घर लौट रही थीं। इस दौरान राजकुमार और उसका साथी रास्ते में मिल गए। आरोप है कि तमंचे के बल पर आरोपी जबरन खींचकर खेत में ले जाने लगे। आरोपी राज कुमार ने दोनों बहनों को जाति सूचक कहकर अपमानित भी किया। इस बीच पीड़िताओं के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर भाग गए। केस की सुनवाई स्पेशल न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत में दोनों पक्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.