झांसी, नवम्बर 11 -- झांसी। एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर दो बलात्कारियों को बीस-बीस साल का कारावास और साठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 9 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह घर से बाजार जा रही थी, तभी रास्ते से दो युवक बहला फुसलाकर भगाकर ले गए। बाद में काशीराम कालोनी के आगे सुनसान जगह खेत में ले गए। यहां दोनों युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। बाद में विपक्षी धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने परवारी पुरा मोहल्ले में रहने वाले प्रमोद कुमार और पवन आर्या के खिलाफ दफा 376/34, 504/506 व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने अदालत म...